मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए (How to Maken Bonafied Certificate online)
|| मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए ||
मूल -निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए
[मूल -निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए How to Make Domicile Certificate online]
प्रिय ईमित्र कीओस्क संचालक आज में आपको ईमित्र कीओस्क के माध्यम से ऑनलाइन मूल-निवास प्रमाण पत्र बनाना सिखाऊँगा जिसमें में आपको निम्न जानकारी दूँगा.
- मूल-निवास बनाने के लिए आवेदन की पात्रता.
- मूल-निवास बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज.
- मूल-निवास के लिए ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना उसे भरना व उत्तरदायी गवाह द्वारा सत्यापित करना .
- मूल-निवास के लिए ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना.
- मूल-निवास के ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देखना.
- मूल-निवास बनने के बाद प्रिंट करना.
- मूल-निवास का आवेदन किसी कमी के कारण अधिकारी द्वारा पुन: लौटाए जाने पर कमी की पूर्ति करना.
- मूल-निवास बनाने के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य हैं, uidai aadhar update mobile number
मूल-निवास बनाने के लिए पात्रता (Eligibility of Bonafide Certificate)
- आवेदक 10 साल से राजस्थान राज्य का निवासी हो .
- महिलाआवेदक जिसनें राजस्थान राज्य के मूल-निवासी से शादी की हो व पति का मूल-निवास बना हुआ हो.
- नाबालिग के मामलों में माता पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाता है .
मूल निवास बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज ( Documents For Bonafied Certificate )
- राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- स्कूल प्रमाण पत्र अगर आवेदक पढ़ालिखा है
- 10 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवास का दस्तावेज
- भरा हुआ ऑफलाइन मूल निवास आवेदन फॉर्म जो दो उत्तरदाई व्यक्तियों से प्रमाणित हो