एससी-एसटी जाति का प्रमाण पत्र भारत में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste - SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe - ST) के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो एससी या एसटी जाति से संबंधित हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करना होता है। यह प्रमाण पत्र उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षित स्थानों, शिक्षा, रोजगार, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होता है।
एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने निकटतम जिला स्तरीय उप निर्देशक कार्यालय या उसे जारी करने के अधिकारी से संपर्क करना होगा। आपको प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को साथ में जमा करना होगा। यह दस्तावेज़ आपकी जाति की प्रमाणित प्रतिलिपि, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और आवेदन पत्र शामिल हो सकते हैं।
एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को प्राप्त करने के बाद, आपके द्वारा दिए गए विवरणों और दस्तावेज़ों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।