ईमित्र से पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे ( How to fill palanhar yojana online form)

ईमित्र से पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे ( How to fill palanhar yojana online form)

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे(How to fill Palanhar Yojana online form)

ईमित्र से पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म

आपको पालनहार योजना की निम्न जानकारी मिलेंगी 

  1. पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता
  2. पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
  3. पालनहार योजना  के लिए ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना उसे भरना व उत्तरदायी गवाह दुवारा सत्यापित करना
  4. पालनहार योजना के लिए ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना
  5. पालनहार योजना के ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देखना
  6. पालनहार योजना आवेदन किसी कमी के कारण अधिकारी दुवारा पुन लौटाए जाने पर कमी की पूर्ति करना
  7. पालनहार योजना आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन नवीनीकरण करना 

पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता

राजस्थान सरकार दुवारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए, इनकी देखभाल वह पालन-पोषण करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे  बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या न आये 

पालनहार योजना की 9 विशेष श्रेणीय निम्न है जो पात्र है 

1. अनाथ बच्चे 
2. मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
4. पुनविवाहित करने वाली विधवा माता के बच्चो को
5. एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को 
6. कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
7. नाता जाने वाली माता के बच्चो को 
8.विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
9.तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चो को

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र  से भरने के लिए जरुरी दस्तावेज (PALANHAR YOJANA DOCUMENTS)

1. पालनहार का जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड 
2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड मैं अंकित करनी हैं 
3. मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र  में से कोई एक 
4. पालनहार के  बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एव पी ड़ि एस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी  लगाने की जरूरत नहीं हैं 

5.बच्चे का आधार कार्ड 

6. बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकारण / विधालय का अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आय परिशिष्ट-ब सल्गन करे  बच्चे का शालादर्पण प्राइवेट स्कूल पोर्टल वह पर स्कूल से पंजीकरण हो रखा है वह आधार कार्ड  नजर भी इस पोर्टल पर अपडेट हो आपको परिशिष्ट-ब सलगन करने की जरूरत नहीं हैं 

7. अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ सल्गन करे 

(पालन पोषण प्रमाण पत्र माता-पिता की मुत्यु, न्याय प्रकिया दुवारा मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पूर्णविवाह कर बच्चो का त्याग कर दिया है व पालनहार पालन-पोषण प्रमाण-पत्र सल्गन करे 

8. अनाथ बच्चो के लिए माता-पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र

9. दण्डादेश की प्रति मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास जाने वाले माता-पिता के बच्चो के लिए 

10. विधवा पेंशनर हैं तो पेंशन (PPO)

11. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चो के लिए पुर्नविवाह प्रमाण-पत्र

12. H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए व आरटी सेन्टर दुवारा जारी ए.आर.टी. डायरी / गरीन कार्ड

13. कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए सक्षम अधिकारी दुवारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र

14. नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स सलग्न करे )

15. विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चो के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांग-प्रमाण पत्र 

16. तलाकशुदा / प्रित्यागता के लिए पेंशन PPO

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